रायपुर. छत्तीसगढ़ की विधानसभा में पारित निजी स्कूल फीस विधेयक 2020 को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक को विधि विभाग के पास भेजा गया है। माना जा रहा है कि विधेयक का राजपत्र में बहुत जल्द प्रकाशन हो जाएगा। राजपत्र में इसकी अधिसूचना प्रकाशित होते ही यह कानून पूरे छत्तीसगढ़ में लागू होगा।
निजी स्कूल फीस विनिमयन विधेयक में फीस नियंत्रण के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। इस पर नियंत्रण रखने तीन समिति बनाई जाएगी। इसमें एक समिति स्कूल स्तर पर, दूसरी समिति जिला स्तर पर और तीसरी समिति राज्य स्तर पर बनाई जाएगी। राज्य फीस समिति के अध्यक्ष स्कूल शिक्षा विभाग के भारसाधक मंत्री होंगे। वहीं स्कूल की फीस तय करने का अधिकार पालकों की समिति के पास होगा। यानी निजी स्कूल संचालक अपनी सुविधा व मनमर्जी के साथ फीस में किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे। इसके लिए बकायदा समिति का गठन किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के खिलाफ जुर्माने का सख्त प्रावधान भी किया गया है।
मालूम हो कि इस विधेयक को बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई राज्यों के नियमों को खंगाल था। इसके अलावा आम जनता और बुद्धिजीवियों से सुझाव भी लिए थे। इन सुझावों के आधार पर यह विधेयक तैयार किया गया है। इस विधेयक के लागू होने से अभिभावकों को बढ़ी राहत मिलेगी।